Votes Counting को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों के साथ की बैठक
गौतमबुद्ध नगर: Lok Sabha chunav 2024 के दृष्टिगत विगत 26 अप्रैल 2024 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न हो चुका है एवं आगामी 04 जून 2024 को फूल मंडी फेस-2 नोएडा में votes counting की जाएगी। आगामी 04 जून 2024 को होने वाली votes counting को दृष्टिगत रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मतगणना कार्य को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया की ईवीएम, डाक मतपत्र एवं ईटीपीबी पत्रों की मतगणना की जाएगी। फूल मंडी फेस-2 नोएडा में नोएडा, दादरी एवं जेवर विधानसभा की ईवीएम मशीनों में पड़े मतों एवं लोकसभा क्षेत्र की पांचो विधानसभाओं के डाक मत पत्र एवं ईटीपीबी के मतों की votes counting की जाएगी, जबकि विधानसभा सिकंदराबाद एवं खुर्जा के ईवीएम में पड़े मतों की गणना नवीन मंडी अनूपशहर रोड बुलंदशहर में बनाए गए मतगणना स्थल पर होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना 04 जून 2024 को सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक की जाएगी। नोएडा, दादरी एवं जेवर विधानसभा की मतों की गणना फूल मंडी फेस-2 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में क्रमशः हॉल संख्या 1, 2, 3 तथा विधानसभा सिकंदराबाद एवं खुर्जा की votes counting नवीन मंडी स्थल अनूपशहर रोड बुलंदशहर में क्रमशः हॉल संख्या 5 व 6 में संपन्न की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा के हाॅल में 01 टेबल सहायक रिटर्निग ऑफिसर एवं 14 टेबल मतगणना हेतु लगाई जाएगी। ई.टी.पी.बी. की गणना आर.ओ. टेबल पर की जाएगी। उन्होंने बताया ई.टी.पी.बी. की प्रारंभिक गणना/फ्री काउंटिंग हेतु क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग किए जाने हेतु 13 टेबल तथा समस्त डाक votes counting हेतु 10 टेबल लगाई जाएगी।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता द्वारा votes counting हॉल में मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर या नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत संघ के अध्यक्ष आदि, केंद्रीय उपक्रमों/राज्यीय उपक्रमों, सरकारी निकायों/निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से किसी प्रकार का मानदेय या
किसी भी सरकारी/सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्ति, शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरामेडिकल/ स्वास्थ्य कर्मी, उचित मूल्य की दुकान डीलर्स, आंगनबाड़ी कर्मचारी, शासकीय सेवारत व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया हो उनको गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
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