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UP RERA ने 28 शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई में प्रोमोटर्स को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की

UP RERA ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विज्ञापनदाताओं को अपना पक्ष रखने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना दी

Gautam budh nagar: UP RERA ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विज्ञापनदाताओं को अपने से जुड़े 28 शिकायतों में आने वाले महीने की विभिन्न तिथियों पर सीटों के बारे में वेब आधारित जानकारी दिखाने और अपना पक्ष रखने के लिए कागजात में एक सार्वजनिक अधिसूचना दी है। UP RERA की अलग-अलग सीटों के बारे में जानने के लिए अलग-अलग तारीखों पर अनुपस्थित रहने वाले समूहों को कागजात में सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है।

सुनवाई में उपस्थित न होने के कारण शिकायतकर्ता/पक्ष का मामला सुलझ नहीं पाया है और उनकी सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जानी चाहिए, जो UP RERA अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत एवं आवंटी या अन्य हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है।

ये शिकायतें पाम डोमेन, आईएमसीओ मल्टी एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हैं। लिमिटेड, स्पार्कल सिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड द्वारिका रेजीडेंसी, गणपति डेवलपर्स, नोटेबल इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड, आंगी होम्स प्राइवेट। लिमिटेड, मान्या इंफ्रा बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड, जी.आई.डी. लॉजिंग फाउंडेशन प्रा. लिमिटेड, खालसा लैंड प्रा. लिमिटेड, ओमेगा इंफ्राबिल्ड प्रा. लिमिटेड इसके अलावा, समृद्धि इंफ्रास्टेट प्रा. लिमिटेड इत्यादि।ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में

जुडने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते है। ज्ञातव्य है कि UP RERA ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं जिसमे किसी भी पक्ष को UP RERA के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

UP RERA
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यदि विज्ञापनदाता इस सार्वजनिक सूचना के बाद भी सम्मेलन में उपस्थित नहीं होता है, तो रेरा अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत, सीटें शिकायतकर्ता/आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक तरफा विकल्प प्रदान करेंगी, जिसके लिए वास्तविक विज्ञापनदाता सक्षम होंगे।

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