Noida: अवैध तरीके से बनाई जा रही एक बहुमंजिला इमारत पर आज सीलिंग की कारवाई की है।
मामला Noida के ग्राम वाजिदपुर स्थित खसरा संख्या 168, 198 और 199 की भूमि का है जहा कुछ लोगों ने बिना अनुमति केअवैध निर्माण कर रखा था।यह भूमिNoida प्राधिकरण की अर्जित और अधिसूचित जमीन है।प्राधिकरण ने अवैध निर्माण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के तहत कई बार नोटिस जारी किए।इसके बावजूद, अतिक्रमणकर्ताओं ने निर्माण कार्य जारी रखा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी 20 अगस्त 2024 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन इसका उल्लंघन कर निर्माण कार्य चलता रहा।प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण कर्ताओं के प्रत्यावेदन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 4 नवंबर 2024 को निरस्त कर दिया।इसके बाद भी निर्माण कार्य न रुकने पर विशेष कार्याधिकारी ने 26 दिसंबर 2024 को थाना-एक्सप्रेस वे के थानाध्यक्ष को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए।निर्देशों की अवहेलना जारी रहने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस बल के साथ मिलकर निर्माणाधीन इमारत को सील कर दिया।
इस कार्रवाई के तहत थानाध्यक्ष, थाना-एक्सप्रेस वे (सेक्टर-135) को सीलिंग की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि प्राधिकरण की अर्जित या अधिसूचित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार ध्वस्त या सील कर दिया जाएगा।
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