Greater Noida Authority के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप
Greater noida:- Greater Noida Authority के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने रस्टिक एडवांसमेंट कम्युनिटी के लिए मशहूर जगह को निर्माता को बेच दिया, जिसने करोड़ों रुपये का दांव लगाया। मेसर्स क्रेन-वेल वर्ल्डवाइड प्राइवेट नामक संस्था। लिमिटेड ने नोएडा मॉडर्न एडवांसमेंट अथॉरिटी के खिलाफ गंभीर दावे दर्ज किए हैं। दावे किए गए हैं.
कंपनी का आरोप है कि Greater Noida Authority ने फर्जी और कूट-रचित दस्तावेजों के आधार पर गांव पतवाड़ी की उनकी 6.0637 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अब इस मामले में बिसरख थाने में कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।मैसर्स क्रेन-वैल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने नोएडा पुलिस को बताया कि वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 जिलों में ग्रामीण विकास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई थी।
इस योजना के तहत क्रेन-वेल ग्लोबल को पटवाड़ी शहर में स्थित एक प्रांतीय सुधार समुदाय तट स्थापित करने की सहमति दी गई थी। हालाँकि, वर्ष 2008 में, Greater Noida Authority ने खंड 17 के तहत मजबूत खरीद के माध्यम से शहर पतवाड़ी की 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। कंपनी का आरोप है कि प्राधिकरण ने नकली रिकॉर्ड तैयार किए और उन्हें मुख्य प्रतिनिधि के पास भेजा और प्राप्त किया। क्षेत्र 17 के अंतर्गत संगठन का क्षेत्र। इसके बाद, उस भूमि को पैड बनाने के लिए डेवलपर्स को दे दिया गया।कंपनी का कहना है कि अगर वहां उद्योग लगते तो ग्रामीणों को रोजगार मिलता।
Greater Noida Authority
इस मामले में प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और अवैध लाभ लेने के आरोप लगाए गए हैं। कंपनी के द्वारा प्राधिकरण से दस्तावेज़ बार बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराये जा रहे थे।मैसर्स क्रेन-वैल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता नितेश यादव ने बताया कि Greater Noida Authority ने कई सालों तक उनको लटकाकर रखा। प्राधिकरण के द्वारा कंपनी के दस्तावेज नहीं दिए जा रहे थे। जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज करवाने में देरी हुई। वकील नितेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2006 के समय में जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने हमें कंपनी लगाने के लिए अनुमति भी दी थी और यह जमीन क्रेन-वैल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की ही थी। जिसमें अब पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है।
एडवोकेट नितेश यादव ने बताया कि अब इस मामले में Greater Noida Authority के लेखपाल अमीन, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्राधिकरण के ओएसडी और अपर जिला अधिकारी (भूमि अधिनियम) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में धारा संख्या-420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज है।
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