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Gautam budh nagar जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के प्रति जनसामान्य को जागरूकता करने के उद्देश्य से सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को नो हेल्मेट नो फ्यूल के दिये निर्देश

Gautam budh nagar पेट्रोल पम्प संचालकों को नो हेल्मेट, नो फ्यूल के निर्देश

Gautam budh nagar के स्थानीय अधिकारी मनीष कुमार ने जनता से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षात्मक हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र के सभी  पेट्रोल पम्प संचालकों को नो हेल्मेट, नो फ्यूल के निर्देश दिये गए है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।


उन्होंने जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 26-01-2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।

सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

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