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Greater Noida Authority फ्लैट-खरीदारों के हक में प्राधिकरण का बड़ा फैसला

Greater Noida Authority

Greater noida: Greater Noida Authority बोर्ड ने फ्लैट-खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट-खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से बायर्स के हित सुरक्षित रहेंगे।

Greater Noida Authority के चेयरमैन व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को 136वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें Greater Noida Authority के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ एम. लोकेष, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, Greater Noida Authority  के एसीइओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण शामिल रहे। इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट-खरीदारों व निवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिनमेें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत कराने का फैसला भी शामिल है।

दरअसल, फ्लैट बायर्स की तरफ से मांग की जा रही थी कि खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर और बायर के बीच होने वाले एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (एग्रीमेंट टू सेल) कराने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि बायर्स के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सके। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर पजेशन मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट होने की वजह से बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा।

साथ ही रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिल जाएगी। अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है।

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