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Noida बिना सीट बेल्ट और हेलमेट विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं

Noida की सभी यूनिवर्सिटीज ने नया आदेश जारी

Noida में सड़क हादसों को कम करने के लिए नो हेलमेट-नो फ्यूल और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने के बाद अब नोएडा की सभी यूनिवर्सिटीज ने नया आदेश जारी किया है।

जिसमें बिना हेलमेट और चार पहिया वाहन चालक बिना सेट बैल्ट के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एआरटीओ डाक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय की ओर से ये पत्र एआरटीओ दिया गया। और आश्वस्त किया गया कि इस नए नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

05 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया गया। वही शासनादेश को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश के परिवहन आयुक्त बी एन सिंह के निर्देशन पर जहां एक तरफ गौतमबुद्ध नगर के सभी पेट्रोल पम्प पर नो हेलमेट नो फ्यूल लागू किया गया। इसके बाद अब विश्व विद्यालय के कुलपतियों द्वारा दुपहिया वाहनों का बिना हेलमेट और चार पहिया वाहन चालक बिना सीट बैल्ट लगाए विश्व विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

अब तक इन विश्वविद्यालयों ने जारी किया आदेश

उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन विश्व विद्यालयों ने आदेश जारी किया उनमें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, शिव नादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर Noida गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जे एस एस यूनिवर्सिटी नोएडा, बेनिट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जे पी इंस्टीट्यूट एंड इनफार्मेशन टेक्नालॉजी नोएडा, सिमोबिओसिस यूनिवर्सिटी व जी एल बजाज यूनिवर्सिटी ने परिवहन विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र जारी किया गया था।

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