अवैध रुप से चल रहे PG
Noida।नियमों को ताक पर रखकर धडल्ले से PG और गेस्ट हाउस खोले जा रहे हैं।जिले में केवल 900 PG और गेस्ट हाउस ही पंजीकृत है।
ये ना तो सराय एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराए गए ना ही इनके लिए फायर एनओसी ली गयी है।सुरक्षा नियमों को ताक पर रख कर चले रहे इनPG में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।ऐसा ही एक मामला Noida के सेक्टर-62 में देखने को मिला।जहाँ आज दो PG में आगलगने के बाद PG के अंदर 70 से अधिक लोग फंस गए थे, जिनको फायर ब्रिगेड ने निकाला। गनीमत रही कि समय पर निकाल लिया गया।यह पीजी कुछ फिट चौड़ी गली में चल रहा था।आग लगने की घटना के बाद पीजी में फायर की एनओसी ना होने को लेकर कई सवाल उठते है।
सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि नियम है कि 500 मीटर क्षेत्रफल और 15 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं है। शहर में जो पीजी चल रहे हैं वह तकरीबन सभी 500 मीटर से कम के क्षेत्रफल वाले प्लॉट में बनी इमारतों में हैं। दूसरा तथ्य यह भी है कि खुद से एक भी पीजी संचालक ने फायर की एनओसी ली भी नहीं हुई है। आग लगने की घटना को गंभीर बताते हुए सीएफओ का कहना है कि पीजी में फायर सेफ्टी को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
PGऔर हॉस्टल के लिए गाइडलाइन :
* PG आवास सेक्टरों में ही खोले जा सकते हैं।
*बिल्डिंग के साथ चलने वाली सड़क की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
* PG बनाने के लिए घर का पचास फीसदी हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है।इसके लिए उसे प्राधिकरण मिक्स लेट भू प्रयोग लेना होगा।
*किसी भी घर में PG चलाने के लिए मालिक को प्राधिकरण को टैक्स देना होगा।
* PG चलाने के लिए मालिक का सराय एक्ट 1867 के तहत रजिस्टर होना जरूरी है।
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