illegal methods से करायें जा रहे चुनावों पर रोक
Noida sec 112 में RWA किसान कोटा के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नियमों के विरूद्ध जाकर 25(2) के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव के आदेश पारित कर दिये थे,इतना ही नहीं निरस्त RWA के अवैध सदस्यों को भी RWA किसान कोटा के बायलाज के नियमों की अनदेखी कर बगैर सदस्यता व विकास शुल्क दिए ही RWA किसान कोटा की वैध सदस्यों की सूची के साथ illegal सदस्यों की सूची सम्मिलित कर गैर कानूनी व फर्जी चुनाव कराने के प्रयास भी किये जा रहे थे।
मा. उच्च न्यायालय ने सैक्टर 112 RWA किसान कोटा के समय से पहले व अवैध तरीके से करायें जा रहे चुनावों पर रोक लगाई। वही निरस्त RWA के पदाधिकारियों के द्वारा तथ्यों को छुपाकर एक तरफ RWA किसान कोटा में गैर कानूनी व फर्जी चुनावी प्रक्रिया अपना कर जीत हासिल करना चाहते थे तो दूसरी तरफ अपनी निरस्त RWA को बहाल कराने के लिए फरवरी माह में ही मेरठ मंडल आयुक्त न्यायालय में वाद भी दर्ज कर दिया गया था। जिसकी सुनवाई चल रही है।
मा. उच्च न्यायालय ने RWA किसान कोटा के दिनांक 30/10/2022 के चुनाव प्रक्रिया पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने पर डिप्टी रजिस्ट्रार को कड़ी फटकार लगाई तथा एक माह में यथोचित कार्यवाही करने का आदेश निर्गत किया।
RWA किसान कोटा के अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने कहा कि प्रबन्ध कार्यकारिणी का कार्यकाल अवशेष होने की जानकारी कई बार डिप्टी रजिस्ट्रार को मिलकर विभिन्न पत्रों के माध्यम से दी गई,परन्तु कोई भी सुनवाई नहीं हुई जिस कारण न्यायालय का रूख करना पड़ा। महासचिव देवदत्त शर्मा ने कहा कि नियम अनुसार ही समय पर चुनाव कराये जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक सदस्यता नहीं ली है वो सदस्यता शुल्क व विकास शुल्क देकर RWA किसान कोटा की सदस्यता अवश्य प्राप्त कर ले।
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