IGL गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड लगाया जाने की कार्रवाई की जाएगी
स्थानीय न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत के विधानमंडल के विनियमन और इक्विटी की सेवा के पेट्रोल और ज्वलनशील गैस प्रशासनिक प्रदर्शन 2006 के तहत 31 वॉक 2006 को वितरित पेपर के अनुसार, यह मानते हुए कि IGL गैस पाइपलाइन को किसी व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है /एसोसिएशन, इसलिए संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने की तैयारी है।
उन्होंने बताया कि कतिपय कार्यदायी संस्था सड़क निर्माण अथवा अन्य कार्य के समय सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की छंटाई अथवा सड़कों की खुदाई इत्यादि कार्य IGLगैस लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के कर देते हैं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में सड़क निर्माण, खुदाई अथवा अन्य कार्य कराने से पूर्व IGLगैस लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लिया जाये ताकि IGL गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त/प्रभावित न हो। अन्यथा की स्थिति में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकाशित गजट 31 मार्च 2006 के अनुसार संबंधित के विरुद्ध अर्थ दंड लगाए जाने की कार्रवाई संपादित की जाएगी।
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