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Heat waves और गर्म हवाओं को लेकर सावधानी बरतने के लिए श्रम विभाग सहित समस्त जनपद वासियों से Manish Kumar Verma की अपील

District Magistrate Manish Kumar Verma की heat waves से बचाव कीअपील

Gautam budh naar District Magistrate Manish Kumar Verma द्वारा जनपद में बढ़ते तापमान के चलते heat waves और गर्म हवाओं से सुरक्षित रहने के लिए जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है। उन्होंने बताया कि गर्मी में उच्च तापमान में ज्यादा देर रहने या गर्म हवा के सम्पर्क में आने से heat waves लग सकती है, इसीलिए ऐसे में अपना विशेष ध्यान रखे तथा heat waves लगने पर तुरन्त चिकित्सय सहायता अवश्य लें। उन्होंने बताया कि विभिन्न औद्योगिक/व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईट भ‌ट्टों में कार्यरत कार्मिकों के लिए भीषण लू//तापघात के महीनों में लू/तापघात (हीट वेव) से बचाव हेतु श्रम विभाग सहित समस्त विभागों के लिए मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

heat waves और गर्म हवाओं को लेकर सावधानी
heat waves और गर्म हवाओं को लेकर सावधानी

District Magistrate Manish Kumar Verma ने अपर श्रमायुक्त, उप निदेशक कारखाना, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं औद्योगिक/व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईंट भट्‌ठों के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईट भ‌ट्ठों में heat waves तापघात (हीट वेव) से बचाव तथा heat waves/तापघात जनित बीमारियों के उपचार के उपायों के सम्बन्ध में जन-जागरूकता हेतु उत्तर प्रदेश हीट एक्शन प्लान द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

District Magistrate Manish Kumar Verma
District Magistrate Manish Kumar Verma

निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के कार्य के घण्टों में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 2009 के नियम 37 के अनुसार कार्य के घण्टों में स्प्रेड ओवर करते हुये इस प्रकार समायोजन किया जाये कि भीषण लू/तापघात के घण्टों अर्थात मध्यान्ह 12:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक कार्य न कराकर आराम हेतु मध्यावकाश दिया जाये।दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों एवं कारखानों में कार्यरत वाह्य श्रमिकों से भीषण heat waves/तापघात के घण्टों अर्थात मध्यान्ह 12:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक या तो उनसे कार्य न कराकर आराम हेतु मध्यावकाश दिया जाये अथवा आंतरिक कार्य कराया जाये ताकि उनका भीषण लू/तापघात के घण्टों में लू की चपेट में आने से बचाव हो सके।

heat waves से बचाव कीअपील
heat waves से बचाव कीअपील

विभिन्न औद्योगिक/व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईंट भट्‌ठों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य कैम्प लगाये जाये। इन कैम्पों में श्रमिकों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाये एवं heat wavesतापघात (हीट वेव) जनित बीमारियों से ग्रस्त श्रमिकों का उपचार भी किया जाये।

विभिन्न औद्योगिक/व्यावसायिक/निर्माण प्रतिष्ठानों एवं ईंट भ‌ट्टों में कार्यरत श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल एवं शेल्टर/रेस्टरूम की समुचित व्यवस्था की जाये।

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