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GST में disturbance पर नवंबर से शिकंजा कसेगा

खरीद-फरोख्त में disturbance  पर संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा। राज्य वाणिज्यकर विभाग, नवंबर से वसूली के ऑर्डर जारी करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से 22818 कारोबारियों द्वारा की गई खरीद फरोख्त.

टैक्स क्रेडिट के दावे में disturbance

राज्य वाणिज्यकर विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में कारोबारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बचे कारोबारियों को 30 सितंबर तक सभी को वसूली के नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनको जवाब देने के लिए एक महीना और फिर सात-सात दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद भी उनकी ओर से नोटिस का पालन नहीं किए जाने
पर वसूली के ऑर्डर जारी होंगे।

अपर आयुक्त, राज्यकर, गौतमबुद्ध नगर ईशा दुहन ने बताया कि जिन कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है, उनके जवाब मिल रहे हैं। कारोबारी टैक्स भी जमा कर रहे हैं। जो कारोबारी जवाब नहीं देंगे, संतोषजनक जवाब नहीं होगा अथवा कर नहीं जमा करेंगे, उनसे जीएसटी और जुर्माने की वसूली होगी। उन्होंने कहा कि कर चोरी या जीएसटी जमा करने में किसी तरह की disturbance विभाग से छिप नहीं सकती है। इसलिए कारोबारी पारदर्शिता के साथ कारोबार करें। उन कंपनियों की पुष्टि जरूर कर लें, जिनसे वे लेनदेन कर रहे हैं।

संभव है कि जिन कंपनियों से लेनदेन किया जा रहा हो वे कंपनियां फर्जी हो। यह कंपनियां गौतमबुद्ध नगर के बाहर हो सकती हैं।

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