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Greater noida धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर और फाइनेंस कंपनी पर केस

धोखाधड़ी

Greater noida फ्लैट दिलाने के नाम पर निवेशक से हुई धोखाधड़ी के मामले मेंशुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर बिल्डर और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है।आगरा निवासी वीरेंद्र कुमार भारती का कहना है किवर्ष-2016 में उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा-2 स्थित मिगसन विन परियोजना में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर कंपनी मैसर्स एसजेपी एंडरिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक सुनील मिगलानी व राजेश्वर शर्मा ने दावा किया था कि16 जून 2020 तक फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा। फ्लैट की कुल कीमत करीब 31 लाख रुपये तयहुई थी। पीड़ित के अनुसार उसने अब तक करीब 36 लाख 61 हजार 40 रुपये बिल्डर को अदा करदिए हैं। इसके बावजूद न तो बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और न ही फ्लैट का कब्जा।

कंपनी ने बाद में फ्लैट की कीमत बढ़ी हुई बताकर 9.50 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे।पीड़ित ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड से 25 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लेकिन बिल्डरकी मिलीभगत से फाइनेंस कंपनी ने अचानक जनवरी 2025 में बिना सूचना और सहमति के पीड़ितका लोन खाता बंद कर दिया। जब आपत्ति जताई तो शाखा प्रबंधक ने बताया कि बिल्डर यह फ्लैटकिसी और को ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। पीड़ित के अनुसार जब वह बिल्डर के दफ्तर गयातो वहां मौजूद बाउंसरों ने उसे धमकाकर भगा दिया।

कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है किबिल्डर कंपनी और उसके निदेशक के अलावा फाइनेंस के खिलाफ धोखाझड़ी का मुकदमा कोर्ट केआदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

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