Gautam budh nagar के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों में musical program के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

0
268

Gautam budh nagar musical program के लिए अनुमति

जिलाधिकारी Gautam budh nagar मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला मनोरंजन कर अधिकारी Gautam budh nagar ने जनपद के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों पर musical program आयोजन करने वाले प्रतिष्ठान स्वामियों को बताया है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधित) अधिनियम, 2017 की धारा-4 (क) (1) में यह प्राविधान है कि कोई मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो.

चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा। धारा-4 (क) (2) में अनुमति हेतु विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा की समुचित सावधानी के लिये सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पुलिस विभाग की अनापत्ति आवश्यक है। धारा 4 (क) (3) में ऐसे मनोरंजन के आयोजन को रोका जा सकता है। यदि यह समाधान हो जाता है कि (क) स्वामी ने कोई मिथ्या सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप करापवंचन सम्भावित हो।

Hotel, Pub, Restaurant, Bar

Gautam budh nagar के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों में musical program के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
Gautam budh nagar के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों में musical program के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी उपबंध को भंग किया हो या भंग किया जाना सम्भावित हो। (ग) मनोरंजन आयोजित किये जाने से लोक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। धारा-8 में उक्त अनियमितता / उल्लंघन के लिये सक्षम न्यायालय में अभियोग संस्थित करने का प्रावधान है. जिसमें साधारण कारावास जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता या जुर्माना से जिसे 20000 रुपए तक या दोनों से दण्डनीय होगा और लगातार उल्लंघन की दशा में 500 रुपए प्रत्येक दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि अपने प्रतिष्ठान में कोई भी ऐसा प्रदर्शन न करें जो शिष्टता व नैतिकता के प्रतिकूल हो। साथ ही कोई musical programका आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के आयोजित न करें अन्यथा उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार बन्द/सीज करने/सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर करने की आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

YouTube:@noidasamachar
Facebook:@noidasamachar
Twitter:@noidasamachar

Read this also:-दबंगो ने खुलेआम JP Hospital के सुरक्षा गार्ड और महिला स्टाफ के साथ की मारपीट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here