Greno Authority
Greno Authority की एक योजना के मुताबिक एक शख्स ने आज से चौबीस साल पहले जमीन के लिए आवेदन किया था.. चौबीस साल बीत गये, लेकिन शख्स को आज तक जमीन नहीं मिली.परेशान होकर शख्स ने उपभोक्ता अदालत में अपील दायर की जहां से नोटिस जारी करके प्राधिकरण के CEO को 15 नवंबर तक जवाब दाखिल करने और 25 दिसंबर को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया गया है नोटिस में इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि अगर सीईओ हाजिर नहीं हुए तो आयोग एकतरफा फैसला सुना देगा
अब पूरा मामला जान लीजिए.2500 वर्ग मीटर औद्योगिक भूखंड दिलाने की अपील पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ को नोटिस जारी किया है 15 नवंबर तक जवाब दाखिल करने और 24 दिसंबर को सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया है नहीं पहुंचने पर एक तरफा फैसला सुनाने की चेतावनी दी है दर-असल Greno Authority ने 2000 में प्रगति मैदान में अपना स्टॉल लगाया था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भूखंड योजना निकाली थी.. इस योजना के तहत महेश मिश्रा ने 500 से 1000 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए 28 दिसंबर 2000 में आवेदन किया था.
लेकिन भूखंड आवंटन नहीं किया.2006 में जिला उपभोक्ता आयोग ने Greno Authority को 1000 वर्ग मीटर भूखंड महेश मिश्रा को आवंटन करने का आदेश दिया था. आदेश से संतुष्ट नहीं होकर शिकायत कर्ता ने 1000 के बजाए नियमानुसार 2500 वर्ग मीटर भूखंड दिलाने की गुहार लगाई थी. इसके बाद ने आवंटी की जरूरत के मुताबिक 1000 से 2500 वर्ग मीटर तक भूखंड आवंटित करने का आदेश आयोग ने दिया.इसके बाद भी महेश मिश्र को जमीन का आवंटन नहीं किया गया
अब आयोग ने Greno Authority के CEO को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है और स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया है. हाजिर ना होने की सूरत में आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाने की चेतावनी दी है.
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