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DM Manish Kumar Verma के नेतृत्व में medicine निरीक्षक निरंतर एक्शन में

medicine निरीक्षक

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं medicine प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं DM Manish Kumar Vermaके नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से medicine निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर medicine नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है, जिनमें से दोMoxfaith और moxaveri एंटीबीओटीक टेबलेट जांच मेंअधोमानक पायी गयी।

अधोमानक medicine को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है।

DM Manish Kumar Verma के नेतृत्व में medicine निरीक्षक निरंतर एक्शन में
DM Manish Kumar Verma के नेतृत्व में medicine निरीक्षक निरंतर एक्शन में

                                                                                medicine

जिसकी विवेचना कर moxfaith टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और moxaveri टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।

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