पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा और 68 हजार रुपये का जुर्माना

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गौतमबुद्धनगर स्थानीय न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

नोएडा: लगभग 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्धनगर स्थानीय न्यायालय अपनी सबसे यादगार पत्नी और दो लड़कियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।सुनने में आया कि दोषी पक्ष पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त क्षेत्र न्यायाधीश (बुक रैंक और नियोजित कबीले अधिनियम) विजय कुमार की अदालत गवाहों और सबूतों के आधार पर, अमित को अपनी पत्नी सरला और दो लड़कियों की हत्या के लिए वैध दोषी माना गया। फैसला सुनाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही दोषी पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।

नोएडा में पत्नी और दो लड़कियों की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
नोएडा में पत्नी और दो लड़कियों की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

एरिया गवर्नमेंट बैकर के मुताबिक 26 मई 2014 को नोएडा के भंगेल कस्बे में रहने वाली सरला और उसकी दो छोटी लड़कियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद दिवंगत के पिता ने उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी। बंदोबस्ती हत्याकांड में अमित, शादीशुदा मां सुखबीरी, शादीशुदा पिता राधेश्याम, शादीशुदा भाई देवेंद्र और ललित के खिलाफ पुलिस मुख्यालय स्टेज 2 में साक्ष्य दर्ज किए गए और एक मामला दर्ज किया गया।

समर्थक ने बताया कि सरला की एक छोटी बच्ची दो साल की थी और दूसरी बच्ची आठ माह की थी। अधिकारी के मुताबिक, शिकायत को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है लेकिन सबूत की आवश्यकता के कारण दोषी के अभिभावकों और भाई-बहनों को दोषमुक्त कर दिया गया।

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