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3 हजार न चुकाने की तालिबानी सजा देने वाले दोनो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

नोएडा। नोएडा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में कुछ लोगों द्वारा एक शख्स को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया जा रहा है। आरोप है कि सब्जी बेचने वाले को दुकान में बंद करके बुरी तरह से पीटा गया और जान से मारने देने की धमकी दी। गुनाह सिर्फ इतना था कि वह वादे के मुताबिक उधारी के 3 हजार रुपए नही चुका पाया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुये सिटी मजिस्ट्रेट ने आढ़ती का लाइसेंस निरस्त कर दिया है आपको बता दे कि पुलिस को दी शिकायत में मैनपुरी निवासी अमित ने बताया कि वह फेस-2 मंडी में ठेले पर लहसुन बेचता है।उसने एक महीने पहले सुंदर से 5600 काम के लिए उधार दिए थे।मंगलवार को अमित सुंदर से मिला और 2500 वापस दे दिए वहीं बाकी पैसों को बाद में देने का निवेदन किया।

इसी को लेकर सुंदर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने मुनीम और दो मजदूर को बुला लिया और चारों ने उसे दुकान में बंद कर लिया और उसे नंगा करके डंडों से मारा पीटा और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है।

सिटी मजिस्ट्रेट धमेंद्र कुमार ने बताया कि फेज-2 की फूल मंडी में सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी है। कंपनी सुंदर की है। वो काफी लंबे समय से फेज-2 में अपनी दुकान चला रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

थाना फेस-2 पुलिस ने 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार

3 हजार न चुकाने की तालिबानी सजा देने वाले दोनो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
3 हजार न चुकाने की तालिबानी सजा देने वाले दोनो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

घटना का संक्षिप्त विवरणः

पीड़ित द्वारा थाना फेस-2 पर सूचना दी गयी कि वह सब्जी मण्डी, सेक्टर-88 नोएडा में ठेली लगाकर लहसुन बेचने का काम करता है। वादी द्वारा एक महीने पहले सुन्दर आढ़ती से 5,600 रुपये काम के लिए उधार लिए गये थे। दिनांक 18.9.2023 को सुन्दर आढ़ती जब वादी को मिला तो वादी द्वारा उसे 2,500 रुपये दे दिए और बकाया रुपये धीरे-2 करके देने को कहां जिसपर सुन्दर ने अपने मुनीम और दो लेबर को बुला लिया एवं वादी को दुकान में बन्द कर लिया और नंगा करके डण्डो से मारा पीटा व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना फेस-2 पर मु0अ0सं0 419/23 धारा 323/342/504/506 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पाए गए साक्ष्यों के क्रम में उपरोक्त अभियोग में धारा 352/357 भादवि व 66 आईटी एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस ने कई टीमो का गठन किया । सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से घटना करने वाले अभियुक्त 1.सुन्दर सिंह पुत्र धनी सिंह को गौर पार्क सिटी एवेन्यू व 2.भगनदास पुत्र रणवीर सिंह को ग्राम कुलेसरा से गिरफ्तार किया गया है।

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