सेक्टर-112 में पिछले दिनों Deputy Registrar मेरठ द्वारा अवैध रुप से बनाई गई RWA को निरस्त कर दिया
नोएडा: इस प्रकरण से छुब्ध होकर निरस्त आर डब्ल्यू के पूर्व पदाधिकारियों ने अति महत्वाकांक्षा व पूर्व सुनियोजित षडयंत्र के तहत आर डब्ल्यू किसान कोटा पर अवैध कब्जा करने की मंशा से एक बार फिर गलत तथ्य प्रस्तुत कर वैध प्रबन्ध कार्यकारिणी के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही Deputy Registrar कार्यालय से एकपक्षीय चुनाव के आदेश जारी करा लिये गये हैं।और अनावश्यक रुप से सैक्टर में लोगों को चुनाव के लिए भ्रमित कर रहे हैं।
उक्त प्रकरण को लेकर आर डब्ल्यू किसान कोटा के महासचिव देवदत्त शर्मा ने सभी सैक्टर वासियों से स्पष्ट किया कि Deputy Registrar फर्म एवं सोसाइटी के चुनाव कराने के अधिकारातित आदेश की वैधानिकता पर स्पष्टीकरण व आर डब्ल्यू ए का भी पक्ष सुने जाने हेतु उनसे पत्राचार जारी है।
Deputy Registrar के द्वारा प्रकरण के लिखित रुप में निस्तारण होने पर व आर डब्ल्यू ए किसान कोटा का कार्यकाल पूर्ण होने पर निश्चित रूप से चुनाव कराया जायेगा। वही आर डब्ल्यू ए किसान कोटा के अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने Deputy Registrar से निरस्त आर डब्ल्यू ए के वैध सदस्यों की भौतिक सत्यापित सूची की मांग की गई है व बताया कि आर डब्ल्यू ए किसान कोटा के बायलाज में बिना शुल्क के सदस्यता ग्रहण कराये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
आर डब्ल्यू किसान कोटा द्वारा सदस्यता ग्रहण अभियान चलाये जाने पर निरस्त आर डब्ल्यू ए के सदस्यों द्वारा निर्धारित शुल्क नही जमा किया गया। आर डब्ल्यू ए किसान कोटा के बायलाज के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका सेक्टर में प्लाट /मकान हो वह निर्धारित सदस्यता शुल्क व विकास शुल्क देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिससे अगामी चुनाव में प्रतिभागी बन सके।
निरस्त आर डब्ल्यू ए के सदस्यों को बिना शुल्क के समायोजित किये जाने सम्बंन्धी शासनादेश की मांग भी Deputy Registrar से की गई है।
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