उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग
Noida वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है।जिसकी वजह से 2017 से 2021 के बीच कटे लाखों ई-चालानों को स्वतः समाप्त हो जाएंगे।लंबे समय से कोर्ट में लंबित और समय-सीमा पार कर चुके चालानों को अब वैध नहीं माना जाएगा।
इस कदम से प्रदेशभर के वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके वाहन से जुड़ी जरूरी सेवाएं जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, और नंबर प्लेट के काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी।इसके अलावा वाहन मालिकों को कानूनी अड़चनों और लंबित मामलों से छुटकारा मिलेगा।विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश के तहत सभी चालानों की स्थिति एक महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी हुए थे. इनमें से 17.59 लाख पहले ही निपटाए जा चुके थे, जबकि 12.93 लाख अभी भी लंबित थे. इन लंबित चालानों में से 10.84 लाख मामले अदालतों में थे और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर लंबित थे. अब ये सभी चालान अगले 30 दिनों में डिजिटल रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे. विभाग ने कहा है कि एक महीने के भीतर ई-चालान पोर्टल पर इन चालानों की स्थिति अपडेट कर दी जाएगी, जिसे वाहन मालिक आसानी से ऑनलाइन चेक कर पाएंगे।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय जनहित, पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। छोटे-मोटे चालान कोर्ट में वर्षों से लंबित थे,जिससे न्यायपालिका और प्रवर्तन तंत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था।कई मामलों में वसूली भी संभव नहीं हो पा रही थी।हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐसे चालान अब स्वतः समाप्त माने जाएंगे।उन्होंने बताया कि इस कदम से वाहन मालिकों को कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी और विभाग की कार्यप्रणाली भी सरल होगी।
वाहन स्वामियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को खास फायदा होगा।उन्हें पुराने चालानों की वजह से होने वाली कानूनी परेशानियों और सेवाओं में रुकावट से मुक्ति मिलेगी।लाखों वाहन मालिकों पर से मामलों का बोझ हटेगा और वे बिना किसी परेशानी के अपने वाहन से संबंधित काम करा सकेंगे।
किसे मिलेगी राहत
यह फैसला केवल छोटे-मोटे और समय-सीमा से बाहर हो चुके ई-चालानों पर लागू होगा।गंभीर अपराधों जैसे टैक्स बकाया, सड़क दुर्घटना, आईपीसी की धाराओं से जुड़े मामले और शराब पीकर गाड़ी चलाने के चालान इस माफी के दायरे से बाहर रहेंगे।
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