अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड
Greater noida : अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड निर्धारित समय सीमा के भीतर अपार्टमेंट देने में विफल रहा। जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को पूरी राशि और 8% ब्याज चुकाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी है।
पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे। आयोग केअध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।दिल्ली की हरफूल सिंह बस्ती निवासी रेखा अग्रवाल ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड से एकफ्लैट खरीदने के लिए आवेदन किया। बिल्डर ने आश्वासन दिया कि फ्लैट का निर्माण पूरा करकेतीन साल में कब्जा देगा। खरीदार ने बिल्डर को फ्लैट के 181304 रुपये का भुगतान कर दिया। 11साल बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया।

अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं की। 31 अक्तूबर2021 को बिल्डर ने जमा पैसा वापस देने से इन्कार कर दिया। बिल्डर से जमा पैसा वापस दिलानेकी गुहार लगाते हुए खरीदार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई कीगई।सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी ने एक समझौते के तहत उत्तमस्टील एंड एसोसिएट को परियोजना को सौंप दिया है। परियोजना में आई दिक्कतों के कारण निर्माणपूरा नहीं हो पाया। इस वजह से कब्जा नहीं दिया जा सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग नेमाना कि आवंटित भवन पर समय से कब्जा नहीं दिया।
बिल्डर कंपनी ने सेवा में कमी की है।आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है वह 8 प्रतिशत ब्याज समेत जमा की गई धनराशि 181304रुपये का भुगतान 30 दिन में करेगा। पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।